आजमगढ़ (पवई), 01 फरवरी 2025 – थाना पवई पुलिस ने 29 जनवरी को हुई हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में अजय कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
घटना का विवरण
विवाहिता सुनीता सिंह ने थाना पवई में शिकायत दर्ज कराई थी कि 29 जनवरी को उनके पति अजय कुमार सिंह की हत्या कर दी गई। इस मामले में शिवम सिंह, रमन, गिरिजा राजभर, देवेंद्र सिंह उर्फ संजय सिंह, राजेश धुरिया सहित अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने मामले में मु0अ0सं0 24/25 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया और घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया।
गिरफ्तारी का विवरण
1 फरवरी को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर राजेश धुरिया (45 वर्ष), निवासी ग्राम सलारपुर को सुलेमापुर अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से नाजायज तमंचा भी बरामद किया, जिसके चलते 3/25 आर्म्स एक्ट की धारा भी जोड़ दी गई। अभियुक्त को न्यायालय में पेश किया गया।
यह भी पढ़ें–
- Azamgarh news: चिल्ड्रेन हायर सेकेण्डरी स्कूल का बोर्ड परिणाम शत-प्रतिशत, छात्र-छात्राओं ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) द्वारा घोषित कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम
- Azamgarh News: S.N Convent School & College सिधारी में वार्षिक फल उत्सव एवं रिजल्ट वितरण समारोह का भव्य आयोजन
- Azamgarh News: S.N Convent School & College सिधारी में वार्षिक फल उत्सव एवं रिजल्ट वितरण समारोह का भव्य आयोजन
- Azamgarh News: ट्रक ट्राला चोरी का खुलासा, अंतरजनपदीय गिरोह के 4 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
अभियुक्त का कबूलनामा
पूछताछ में अभियुक्त राजेश धुरिया ने स्वीकार किया कि उसकी अजय कुमार सिंह से पुरानी दोस्ती थी, लेकिन घटना वाले दिन शिव मंदिर के पास कहासुनी हो गई। विवाद के बाद इंद्रजीत प्रजापति अजय सिंह को वहां से ले गए, लेकिन बाद में वे दोबारा मिले और फिर बहस शुरू हो गई। इसी दौरान राजेश ने अपने पास मौजूद तमंचे से अजय सिंह के सिर पर गोली मार दी। बाद में उसने तमंचा अजय के हाथ में रखकर भागने की कोशिश की ताकि इसे आत्महत्या का मामला दिखाया जा सके।

आरोपी का विवरण
- अभियुक्त का नाम: राजेश धुरिया (45 वर्ष)
- पिता का नाम: नारायण गौड़
- निवासी: ग्राम सलारपुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़
पंजीकृत अपराध
- मु0अ0सं0 24/25
- धारा: 103(1), 3(5) बीएनएस, 3/25 आर्म्स एक्ट
- थाना: पवई, जनपद आजमगढ़