आजमगढ़: “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप गैंगेस्टर एक्ट के एक आरोपी को दोषी करार दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना अतरौलिया में वर्ष 2001 में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मामले में आरोपी विवेक सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह, निवासी हुसेनपुर रामजियावन, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ को मा. न्यायालय गैंगेस्टर कोर्ट, आजमगढ़ ने दोषी करार दिया है।
इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों को परीक्षित कराया, जिसके आधार पर दिनांक 01 फरवरी 2025 को न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

उल्लेखनीय है कि यह मामला 24 जनवरी 2001 को तत्कालीन थाना प्रभारी आर.एन. मिश्रा की तहरीर पर थाना अतरौलिया में मु.अ.सं. 132/2001 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। पुलिस की प्रभावी मॉनिटरिंग और अभियोजन की सशक्त पैरवी से यह सजा सुनिश्चित हो सकी है।
यह भी पढ़ें –
- Azamgarh news: चिल्ड्रेन हायर सेकेण्डरी स्कूल का बोर्ड परिणाम शत-प्रतिशत, छात्र-छात्राओं ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) द्वारा घोषित कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम
- Azamgarh News: S.N Convent School & College सिधारी में वार्षिक फल उत्सव एवं रिजल्ट वितरण समारोह का भव्य आयोजन
- Azamgarh News: S.N Convent School & College सिधारी में वार्षिक फल उत्सव एवं रिजल्ट वितरण समारोह का भव्य आयोजन
- Azamgarh News: ट्रक ट्राला चोरी का खुलासा, अंतरजनपदीय गिरोह के 4 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार