Azamgarh News: थाना अहरौला पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट में वांछित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

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Aharoula Police Station पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जहरीला पदार्थ खिलाकर की गई हत्या के मामले में सक्रिय संगठित गिरोह के खिलाफ की गई।

पुलिस के अनुसार, गैंग लीडर श्रवण पाण्डेय पुत्र रामसकल पाण्डेय निवासी ग्राम भोगईचा, थाना अहरौला, जनपद Azamgarh द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाया गया था। गिरोह आर्थिक और भौतिक लाभ के उद्देश्य से जघन्य अपराधों को अंजाम देता था, जिनमें विषाक्त पदार्थ खिलाकर हत्या करना भी शामिल है।

घटना 16 मार्च 2025 की है, जब ग्राम भोगईचा निवासी सुनील पाण्डेय को बाजार जाते समय आरोपियों ने पकड़कर अपने घर में ले जाकर मारपीट की और जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में 17 मार्च 2025 को वादिनी श्रीमती अंजनी पाण्डेय की तहरीर पर थाना अहरौला में मु0अ0सं0 110/2025 धारा 103(1)/3(5)/123 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।

दिनांक 26 फरवरी 2026 को थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा मय पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर ग्राम भोगईचा स्थित जेठू सिंह स्मृति द्वार मोड़ से वांछित अभियुक्त रामसकल पाण्डेय (56 वर्ष) तथा रवि पाण्डेय (27 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ मु0अ0सं0 43/2026 धारा 2(b)(I)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत भी कार्रवाई की गई है।

पुलिस द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा के साथ कांस्टेबल अजीत कुमार यादव और कांस्टेबल मुकेश गुप्ता शामिल रहे।

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