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आजमगढ़ में गैंगस्टर कुन्टू सिंह की एक करोड़ की अवैध सम्पत्ति कुर्क

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आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन में अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में 30 मई 2025 को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक बड़े माफिया की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेशानुसार ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त किया गया।

ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह, निवासी छपरा सुल्तानपुर, थाना जीयनपुर, आजमगढ़ — जो प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया व आईआर गैंग संख्या-36/2024 का गैंग लीडर है — ने अपने आपराधिक कृत्यों से प्राप्त धन से पत्नी बन्दना सिंह के नाम पर तीन अलग-अलग गाटों में कुल 0.338 हेक्टेयर भूमि खरीदी थी। इस भूमि का सर्किल रेट ₹17,46,400 है जबकि वर्तमान बाजारू कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है।

थाना जीयनपुर पर दर्ज मुकदमा संख्या 488/2022 में ध्रुव सिंह सहित कुल 10 अभियुक्तों के विरुद्ध गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत विवेचना की गई थी। विवेचना में पाया गया कि ध्रुव सिंह ने उक्त जमीन साल्हेपुर, तहसील सगड़ी, आजमगढ़ में दिनांक 26 अगस्त 2009 को खरीदी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से की गई रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने 28 मई 2025 को कुर्की के आदेश दिए। इस आदेश के अनुपालन में 30 मई को नायब तहसीलदार सगड़ी विवेकानंद, क्षेत्राधिकारी सगड़ी शुभम तोदी, थानाध्यक्ष जीयनपुर जितेन्द्र बहादुर सिंह व पुलिस टीम की मौजूदगी में यह कार्यवाही सम्पन्न हुई।

टीम में हल्का लेखपाल सुधीर कुमार जायसवाल भी शामिल रहे। सम्पत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत विधिवत रूप से कुर्क कर लिया गया।

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