कोटद्वार – बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों – वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता – को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर ₹50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है और अंकिता के परिजनों को कुल ₹4 लाख की क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।
यह फैसला उस हृदयविदारक घटना के लगभग 32 महीने बाद आया है, जिसमें 8 सितंबर 2022 को रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। घटना के एक सप्ताह बाद अंकिता का शव बरामद हुआ था।
कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना) और 354 (महिला का अपमान) के तहत दोष सिद्ध किया। मामले में अभियोजन पक्ष ने एसआईटी जांच के आधार पर कोर्ट में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया था और 47 गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया गया।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष की बहस का जवाब 19 मई को दिया गया था, जिसके बाद अदालत ने 30 मई की तारीख को फैसला सुनाने की घोषणा की थी।
फैसले से ठीक पहले न्यायालय के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया। बड़ी संख्या में एकत्रित लोगों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की। कोटद्वार और आसपास के जिलों से भारी पुलिस बल और डेढ़ कंपनी पीएसी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया था। अदालत परिसर छावनी में तब्दील हो गया था।
एसडीएम कोटद्वार सोहन सिंह सैनी द्वारा अदालत परिसर के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा (धारा 163) लागू कर दी गई है। चार मजिस्ट्रेट को कोटद्वार और एक को पौड़ी में तैनात किया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नारेबाजी, प्रदर्शन या समूह में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।
हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद अंकिता भंडारी के माता-पिता संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें दोषियों के लिए मौत की सजा की उम्मीद थी और अब वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उनका कहना है कि दोषियों ने उनके घर को उजाड़ दिया और उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद अब ऊपरी अदालत से है।



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