आजमगढ़। जनपद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत न्यायालय में प्रभावी पैरवी और पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना का परिणाम सामने आया है। थाना मुबारकपुर में पंजीकृत एक प्रकरण में मा0 CJM कोर्ट आजमगढ़ ने आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए सज़ा सुनाई है।
घटना के अनुसार, दिनांक 05 जनवरी 2023 को उपनिरीक्षक राजीव कुमार सिंह द्वारा थाना मुबारकपुर में तहरीर दी गई थी कि अभियुक्त विकास सिंह उर्फ विक्की ठाकुर पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी नेवादा कला, थाना अन्तु, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा झूठी अफवाहें फैलाई गईं, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका उत्पन्न हुई।
इस पर थाना मुबारकपुर में मु0अ0सं0- 09/2023, धारा 182, 505(1)B भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। प्रकरण में कुल 6 गवाहों की गवाही परीक्षण में परीक्षित की गई।
सभी साक्ष्यों एवं बहस को सुनने के बाद, दिनांक 02 दिसंबर 2025 को मा0 CJM कोर्ट आजमगढ़ ने अभियुक्त विकास सिंह उर्फ विक्की ठाकुर को दोषी मानते हुए 02 वर्ष 09 माह के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई।
पुलिस प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था व न्याय व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है और कहा है कि भविष्य में भी गलत सूचना व अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।