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ऑपरेशन ‘कनविक्शन’ की बड़ी सफलता: गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को सजा

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आजमगढ़। जनपदीय पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप संगठित गिरोह के आरोपी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। थाना कोतवाली में पंजीकृत मुकदमे में आरोपी समीर उर्फ शेरा उर्फ शमशेर खान पुत्र जावीर खान निवासी बिलरियागंज थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषसिद्ध पाया गया। मामले के अनुसार दिनांक 18 जून 2020 को प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता थाना कोतवाली, आजमगढ़ द्वारा दी गयी तहरीर में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने संगठित गिरोह बनाकर अपने तथा गिरोह के अन्य सदस्यों के भौतिक, आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित किया। प्रकरण में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-147/2020 धारा 3(1) यूपी गैंग एक्ट पंजीकृत कर विवेचना की गई तथा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। जुर्म स्वीकृत के आधार पर दिनांक 02 दिसंबर 2025 को मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6, आजमगढ़ ने अभियुक्त समीर उर्फ शेरा उर्फ शमशेर खान को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि 4 वर्ष 11 माह के कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

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