थाना Maharajganj Police Station पुलिस ने उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत कार्रवाई करते हुए दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गोवध निवारण अधिनियम व संगठित अपराध में लिप्त गिरोह के विरुद्ध की गई।
पुलिस के अनुसार, सिद्धार्थ उर्फ मिट्ठू नोना पुत्र हरिहर नोना निवासी कोलमोदीपुर थाना महराजगंज जनपद Azamgarh एक शातिर अपराधी है, जिसने अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के उद्देश्य से गोवध जैसे गंभीर अपराध कारित किए। गिरोह की गतिविधियों से लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी तथा आमजन में भय का वातावरण व्याप्त था। गैंग चार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद दिनांक 28.02.2026 को मु0अ0सं0 40/26 धारा 3(1), 2(ख)(xvii) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
दिनांक 01.03.2026 को प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर भैरोदासपुर पुलिया से समय करीब 13:30 बजे अभियुक्त सिद्धार्थ उर्फ मिट्ठू नोना (उम्र 31 वर्ष) एवं राजू यादव (उम्र 33 वर्ष) को गिरफ्तार किया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में भी गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक केदारनाथ मौर्य, उपनिरीक्षक ओमकार तिवारी, हेड कांस्टेबल महेन्द्र प्रसाद, हेड कांस्टेबल दीपक सिंह, कांस्टेबल रामबाबू यादव एवं कांस्टेबल फूलचन्द यादव शामिल रहे। मामले में अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।