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आजमगढ़:हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना

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आजमगढ़: ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

जानकारी के अनुसार, 7 अप्रैल 2017 को वादी चंद्रभूषण यादव निवासी लंगड़पुर, थाना मुबारकपुर ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी कि विपक्षी सुनील यादव उर्फ कुन्टू (निवासी ऐनपुर, थाना जीयनपुर) ने पेट्रोल पंप पर हुए विवाद के दौरान कमलेश यादव (निवासी केशवपुर, थाना जीयनपुर) की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में थाना कोतवाली में धारा 302 भादवि एवं 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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पुलिस द्वारा मामले की गहन विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों के आधार पर 31 जनवरी 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ (कोर्ट नं. 06) ने आरोपी सुनील यादव उर्फ कुन्टू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा, आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत अपराधियों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए पुलिस और अभियोजन की ओर से हरसंभव प्रयास जारी रहेंगे।

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