Sat. Sep 26th, 2026

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मारपीट व गाली-गलौज मामले में आरोपी को सजा

शेयर जरूर कीजिए.

आजमगढ़। जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के परिणामस्वरूप थाना कन्धरापुर में पंजीकृत एक पुराने मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 जनवरी 2007 को वादी अजीज अहमद पुत्र सुलेमान निवासी मातनपुर थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी थी कि सत्येन्द्र यादव पुत्र दीपचन्द निवासी मातनपुर द्वारा उनके साथ मारपीट व गाली-गलौज की गई। इस संबंध में थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 05/07 धारा 323, 504 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर 17 फरवरी 2026 को मा0 न्यायालय एसीजेएम-10, आजमगढ़ ने अभियुक्त सत्येन्द्र यादव को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा 900 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

जनपद पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *