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सरायमीर निवासी इरशाद कुरैशी 4 माह के लिए जनपद सीमा से निष्कासित

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है।

दिनांक 15.11.2025 को वाद संख्या 957/25, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत पारित आदेश के अनुपालन में अभियुक्त इरशाद कुरैशी, पुत्र बुधन कुरैशी, निवासी पठान टोला, कस्बा सरायमीर, आजमगढ़ को जनपद की सीमा से निष्कासित (Bound Out) कर दिया गया।

यह कार्रवाई अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री संजय ओझा द्वारा दिनांक 07.11.2025 को जारी आदेश के क्रम में की गई, जिसके तहत अभियुक्त को 4 माह तक आजमगढ़ जिले की भौगोलिक सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।

ADM द्वारा जारी विशेष निर्देश

  • यदि अभियुक्त के विरुद्ध लंबित किसी भी मुकदमे में न्यायालय की उपस्थिति अनिवार्य हो, तो उसे केवल उसी उद्देश्य से जनपद में प्रवेश की अनुमति होगी।
  • अभियुक्त निर्धारित तिथि से 24 घंटे पूर्व ही जनपद में प्रवेश कर सकेगा और पेशी पूर्ण होते ही तुरंत जनपद से बाहर जाना अनिवार्य होगा।
  • दिनांक 15.11.2025 को पुलिस द्वारा आदेश का विधिवत अनुपालन कराते हुए अभियुक्त को जिले की सीमा से बाहर भेज दिया गया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

  1. मु.अ.सं. 06/2017 – धारा 3/5/8ए गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम
  2. मु.अ.सं. 208/2015 – धारा 3/5/8ए गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम
  3. मु.अ.सं. 136/2016 – धारा 3/5/8ए गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम
  4. मु.अ.सं. 667/2024 – धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट

पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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