जनपद की पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत थाना देवगांव क्षेत्र में दर्ज एक संगठित अपराध के मामले में प्रभावी विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतर्क निगरानी एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप आरोपी को न्यायालय से कड़ी सजा दिलाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त इस्तियाक अहमद पुत्र क्यूम उर्फ कमरुद्दीन निवासी ग्राम बसही, एकबालपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक, आर्थिक एवं सांसारिक लाभ के लिए अपराध करने के आरोप में मु.अ.सं. 174/2009, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया था।
इस मामले में वादी मुकदमा श्री राम कृपाल भारती, तत्कालीन थानाध्यक्ष, थाना देवगांव द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2009 को तहरीर दी गई थी। जांचोपरांत आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई कोर्ट संख्या-6, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), आजमगढ़ द्वारा की गई।
दिनांक 04 अगस्त 2025 को मा. न्यायालय द्वारा अभियुक्त इस्तियाक अहमद को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर पहले से जेल में बिताई गई अवधि 6 वर्ष के कारावास तथा ₹5000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
जनपद पुलिस ने इसे “ऑपरेशन कनविक्शन” की बड़ी सफलता बताते हुए कहा है कि संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और प्रभावी अभियोजन की यह कार्यवाही अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है
