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आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: शातिर लुटेरा मुठभेड़ में घायल, अवैध तमंचा व लूटी गई चैन बरामद

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थाना सिधारी पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए हाल ही में हुई चैन लूट की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर वांछित लुटेरे राजकुमार उर्फ डिम्पल को घायल कर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से अवैध देशी तमंचा, जिंदा व मिसफायर कारतूस, लूटी गई चैन, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है।3 नवंबर 2025 को थाना सिधारी क्षेत्र के पल्हनी में एक महिला से सोने की चैन लूट ली गई थी। इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 482/25, धारा 309(4) BNS दर्ज था।

आज मुखबिर खास से सूचना मिली कि लूट में शामिल एक आरोपी अवैध असलहा और लूटी गई चैन के साथ बिहार की ओर जाने वाला है। इस पर पुलिस टीम ने इटौरा (टेउखर) नहर पटरी करनपुर पुल के पास घेरा-बंदी की।

थोड़ी देर बाद काले-लाल रंग की Pulsar बाइक BR 31 AZ 3074 पर एक व्यक्ति आता दिखा। रोकने पर उसने भागने की कोशिश की और बाइक फिसलकर गिर पड़ी। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर किया, जिसमें उ0नि0 धर्मेंद्र शर्मा बाल-बाल बच गए। दूसरा फायर मिसफायर हो गया।

पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की जिसमें गोली आरोपी के पैर में लगी और उसे मौके पर ही दबोच लिया गया.
निवासी – ग्राम सेठवल, थाना रानी का सराय, आज़मगढ़
यह आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है और कई मामलों में जेल जा चुका है। अपने साथी पिंकेश (खगड़िया, बिहार) के साथ मिलकर लूट और चोरी की घटनाएं करता है। पिंकेश फिलहाल फरार है।

  • एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर
  • एक जिंदा कारतूस .315 बोर
  • एक मिसफायर कारतूस .315 बोर
  • एक खोखा कारतूस
  • लूटी गई पीली धातु की चैन
  • एक Realme मोबाइल फोन
  • नकद ₹1500/-
  • प्रयुक्त Pulsar मोटरसाइकिल (नंबर प्लेट छिपाने हेतु चुनरी बंधी हुई)

फील्ड यूनिट द्वारा मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य, जैसे फिंगरप्रिंट, हैंड स्वाब और रक्तयुक्त मिट्टी भी एकत्र किए गए हैं।पूछताछ में राजकुमार उर्फ डिम्पल ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथी पिंकेश के साथ पल्हनी में महिला से चैन छीनी थी। लूट की चैन को बांटने के लिए दोनों बिहार जा रहे थे। उसने बताया कि वह और उसका साथी पेशेवर रूप से महिलाओं से गहने छीनने की वारदातें करते हैं।

  1. मुकदमा अपराध संख्या 490/25
    धारा 109/352/351(3) BNS व धारा 3/25 आयुध अधिनियम
  2. मुकदमा अपराध संख्या 482/25
    धारा 309(4), 317(2), 317(4), 317(5), 111 BNS

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