नाजायज गांजा रखने के मामले में आरोपी को सजा, कोर्ट ने लगाया 7 हजार रुपये जुर्माना

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आजमगढ़ में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते नाजायज गांजा रखने के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

मामला अहरौला थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 1 जनवरी 2024 को चेकिंग अभियान के दौरान उपनिरीक्षक विजयी द्वारा अभियुक्त फिरतू राजभर पुत्र मुन्शी राजभर निवासी पिपरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ था।

इस संबंध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 01/2024 के तहत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान चार गवाहों की गवाही कराई गई।

मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे-3 न्यायालय, आजमगढ़ ने 29 मई 2026 को अभियुक्त फिरतू राजभर को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 7 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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