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आजमगढ़: शराब के लिए पैसे न देने पर बेटे की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद

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आजमगढ़। “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतर्क निगरानी तथा अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते एक हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला जनपद न्यायालय आजमगढ़ द्वारा सुनाया गया।

मामला थाना अतरौलिया क्षेत्र के मडोही गांव का है। 17 जून 2023 को डाली रस्तोगी पत्नी संजय रस्तोगी ने थाना अतरौलिया में तहरीर दी थी कि 16 जून को उनके पति संजय रस्तोगी उर्फ सनी रस्तोगी ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे। पैसे न देने पर उन्होंने अपने ही बेटे कार्तिक को तालाब में डुबोकर निर्ममता से हत्या कर दी।

इस जघन्य वारदात के संबंध में थाना अतरौलिया पर मुकदमा अपराध संख्या 168/2023, धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई।

लंबी सुनवाई के बाद 30 जुलाई 2025 को जनपद न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ ने आरोपी संजय रस्तोगी उर्फ सनी रस्तोगी को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद और ₹1 लाख के आर्थिक दंड से दंडित किया।

पुलिस अधीक्षक ने इस सजा को “ऑपरेशन कनविक्शन” की एक और बड़ी सफलता बताया और अभियोजन टीम की सराहना की।

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