दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त के घर 84 बीएनएसएस के तहत नोटिस चस्पा

शेयर जरूर कीजिए.
Join Us

आजमगढ़। थाना गंभीरपुर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त जावेद खान के घर 84 बीएनएसएस के तहत नोटिस चस्पा किया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार पुलिस से छिप रहा था।

घटना का विवरण

08 सितंबर 2022 को थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अभियुक्त मो. जावेद खान पुत्र फारूख खान निवासी बबुरा व्यवहारडीह, थाना जहांनागंज, जनपद आजमगढ़ एवं रियाजुल पुत्र समसुल निवासी डीएलडब्लू ककरमत्ता, थाना मडुवाडीह, जनपद वाराणसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही, आरोपियों ने जान से मारने का प्रयास किया और धमकी भी दी। इस शिकायत के आधार पर थाना मुबारकपुर में मु.अ.सं. 274/2022 धारा 376घ/307/506 भा.द.वि. के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश

थानाध्यक्ष बसंत लाल ने बताया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी, लेकिन वे न तो गिरफ्तार हो रहे थे और न ही न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे थे। इसी के तहत 16 जनवरी 2025 को न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया। इसके बावजूद आरोपी फरार रहे।

84 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई

गिरफ्तारी में असफल रहने पर न्यायालय ने 06 मार्च 2024 को धारा 84 बीएनएसएस के तहत आदेश जारी किया। इसके तहत 13 मार्च 2025 को थाना गंभीरपुर पुलिस ने अभियुक्त जावेद खान के घर नोटिस चस्पा किया। साथ ही, सार्वजनिक रूप से डुगडुगी पिटवाकर स्थानीय लोगों को न्यायालय के आदेश की जानकारी दी गई।

अपराधी का आपराधिक इतिहास

जावेद खान पहले भी कई मामलों में संलिप्त पाया गया है। उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.मु.अ.सं.धाराथानाजनपद
1274/2022376घ/307/506 भा.द.वि.मुबारकपुरआजमगढ़
2261/2024498/376/323/504 भा.द.वि. व 3/4 डीपी एक्टजहानागंजआजमगढ़

अभियुक्तों के नाम

  1. जावेद खान पुत्र फारूख खान निवासी बबुरा व्यवहारडीह, थाना जहांनागंज, जनपद आजमगढ़
  2. रियाजुल पुत्र समसुल निवासी डीएलडब्लू ककरमत्ता, थाना मडुवाडीह, जनपद वाराणसी

पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी सहयोग की अपील की है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की बात कही है।

Leave a Comment