आजमगढ़: थाना कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर मामले में लंबे समय से वांछित चल रहे अभियुक्त रत्नाकर भारती उर्फ अजय भारती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे उसके घर गुलामी का पूरा, थाना कोतवाली, आजमगढ़ से गिरफ्तार किया।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी राजेशकांत रंजन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पिता, जो एक सरकारी कर्मचारी थे, अक्सर बीमार रहते थे। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति (खसरा संख्या 427, 137, 138 और भवन निर्मित खसरा संख्या 418, ग्राम शिवली, तहसील सदर, जिला आजमगढ़) का 1/3 हिस्सा प्राप्त किया था।

उनके पिता ने संपत्ति बेचने के लिए अपने भतीजे रत्नाकर भारती को 30 जून 2014 को मुख्तारआम नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने खसरा संख्या 418 (भवन निर्मित) बेचने का अधिकार नहीं दिया था। बावजूद इसके, रत्नाकर भारती ने फर्जीवाड़ा कर खसरा संख्या 418 को भी अपने अधिकार पत्र में जोड़कर, इसे अपने भाई दीपकमणि, माता हीरावती देवी, मो. हकीम, गुलाब सिंह के साथ मिलकर सायरा बानों पत्नी आलमगीर अहमद (निवासी अंजान सहीद, तहसील सगड़ी, आजमगढ़) को बेच दिया।
धोखाधड़ी और धमकियों का आरोप
प्रार्थी के अनुसार, रत्नाकर भारती ने जालसाजी करते हुए सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी की, संपत्ति बेचते समय इसे भवन की जगह भूखंड दिखाया और स्टांप शुल्क में भी धांधली की। जब प्रार्थी और उनके पिता ने इस संबंध में सवाल किया तो आरोपी ने उन्हें गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी
इस मामले में थाना कोतवाली में मु.अ.सं. 177/19, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था। आज 26 फरवरी 2025 को उ.नि. राजेंद्र प्रसाद पटेल को सूचना मिली कि आरोपी अपने घर पर मौजूद है। सुबह 08:50 बजे पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश कर दिया।
अभियुक्त का विवरण
- नाम: रत्नाकर भारती उर्फ अजय भारती
- पिता का नाम: स्व. चंद्र मोहन भारती
- निवासी: गुलामी का पूरा, थाना कोतवाली, आजमगढ़
- उम्र: 42 वर्ष
- पंजीकृत अपराध: मु.अ.सं. 177/19, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि
निष्कर्ष
पुलिस की इस कार्रवाई से धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया है। पुलिस अब पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है ताकि इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके।
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