आजमगढ़। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कोट चौराहे पर हुए कातिलाना हमले के मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेंद्र कुमार पांडे ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सभी 10 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। वहीं, अदालत ने वादी मुकदमा और विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के विरुद्ध झूठा साक्ष्य देने के आरोप में प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज करने और नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
घटना 5 मार्च 2022 की है, जब एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली विधानसभा चुनाव प्रचार से लौट रहे थे। देर रात करीब एक बजे शहर के कोट चौराहे पर समाजवादी पार्टी के 30-40 लोगों ने कथित रूप से उन्हें घेरकर कातिलाना हमला किया। गुड्डू जमाली ने शहर कोतवाली में आजम एबाद खान, अबू जफर आजमी, अफजल उर्फ गुड्डू, मोहम्मद आजम उर्फ मामा, असफर खान उर्फ अशफा खान, रिंकू उर्फ मोहम्मद जकारिया, खुरदिल उर्फ मिर्ज़ा फ़राज़, अबू बकर और अब्दुल्ला समेत 10 लोगों के नामजद और 30-40 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी
अदालत में गवाहों ने पलटे बयान
पुलिस ने सभी 10 नामजद आरोपियों के विरुद्ध जांच पूरी कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से शाह आलम समेत छह गवाह अदालत में पेश हुए, लेकिन सभी गवाह, जिनमें खुद वादी मुकदमा भी शामिल हैं, अपने पहले दिए गए बयानों से मुकर गए।
अदालत ने गवाहों के मुकरने और पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सभी 10 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। साथ ही, अदालत ने वादी मुकदमा शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के खिलाफ झूठा साक्ष्य देने के मामले में प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि गुड्डू जमाली नियत तिथि पर अदालत में उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई क्यों न की जाए।
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