आजमगढ़: जनपदीय पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सक्रियता एवं अभियोजन द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना मुबारकपुर क्षेत्र के एक मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
मुकदमे से जुड़े तथ्यों के अनुसार, दिनांक 14 मार्च 2009 को वादी मुकदमा उ0नि0 लालबहादुर यादव, थाना मुबारकपुर ने लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त अली असगर उर्फ पड़लू उर्फ बड़कऊवा पुत्र मुर्सलीम शाह, निवासी मु0 शहीद नगर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, के कब्जे से चार पुड़िया में कुल 200 डायजापाम की गोलियां बरामद की गई थीं।
इस मामले में मु0अ0सं0-404/2009 धारा 8/21 NDPS Act के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
दिनांक 02 सितंबर 2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमे से संबंधित आरोपी अली असगर उर्फ पड़लू उर्फ बड़कऊवा को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 5 माह के कारावास व ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जनपदीय पुलिस ने बताया कि “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत ऐसे मामलों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही जारी है।