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“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान में पुलिस की बड़ी सफलतागैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को 8 वर्ष की सजा, ₹5000 का जुर्माना

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आजमगढ़। जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतर्कता और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत एक बड़े अपराधी को सजा दिलाने में सफलता मिली है।

थाना तहबरपुर क्षेत्र के गैंगेस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में मा. न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं-6 आजमगढ़ ने आरोपी जयहिन्द पुत्र गोरख यादव, निवासी गड़हन बुजुर्ग, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 08 वर्ष के कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

घटना 02 नवम्बर 2017 की है, जब वादी मुकदमा श्री विकास चन्द्र पाण्डेय, प्र0नि0 तहबरपुर, ने लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि अभियुक्त जयहिन्द ने संगठित गिरोह बनाकर अपने व गिरोह के सदस्यों के भौतिक, आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु आपराधिक घटनाएं कीं।

इस मामले में थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0- 90/2017, धारा 3(1) यू.पी. गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।

आज, 02 सितम्बर 2025 को अदालत ने अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर 08 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और ₹5000 का अर्थदंड लगाया।

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