थाना निजामाबाद पुलिस को “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। जनपद की पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय भूमिका और अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाली एक महिला आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली है।
मामले में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ ने आरोपी शबनम खातून पत्नी बब्लू उर्फ मोहम्मद शेख, निवासी हुसैनाबाद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ को जेल में बिताई गई अवधि 01 वर्ष 06 माह के कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला क्या था?
- दिनांक 14 जनवरी 2024 को थाना निजामाबाद के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री सच्चिदानंद यादव द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें शबनम खातून पर संगठित गिरोह बनाकर अपने और अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक, आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध करने का आरोप लगाया गया था।
- इस आधार पर थाना निजामाबाद में मु0अ0सं0- 23/2024, धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
- विवेचना पूर्ण कर अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
15 जुलाई 2025 को मा0 न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए अभियुक्ता शबनम खातून को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी ठहराया गया और जेल में बिताई गई अवधि को सजा के रूप में मानते हुए 1 वर्ष 6 माह का कारावास तथा ₹5000 का अर्थदंड सुनाया गया।
आजमगढ़ पुलिस ने इस कार्रवाई को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और “ऑपरेशन कनविक्शन” को आगे भी इसी तरह प्रभावशाली रूप से जारी रखने की बात कही है।


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