आज़मगढ़, 20 मई 2025। शिब्ली नेशनल कॉलेज, आज़मगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न स्नातक, व्यवसायिक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यह जानकारी कॉलेज प्रशासन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।
प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 मई 2025 से कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट www.shiblicollege.ac.in पर आरंभ की गई है। इच्छुक छात्र-छात्राएँ 25 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
कॉलेज में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश उपलब्ध हैं:
- स्नातक स्तर पर: B.A., B.Com., B.Sc.
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में: BBA, BCA, LL.B., B.Sc. (Biotechnology, Biochemistry, Microbiology, Industrial Chemistry, Computer Science, Geology)
- स्नातकोत्तर स्तर पर: सभी प्रमुख विषयों सहित LL.M.
कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए UPI (Paytm, Google Pay, PhonePe), डेबिट/क्रेडिट कार्ड एवं इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्रों को सर्वप्रथम महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आज़मगढ़ की वेबसाइट www.msdsu.ac.in पर पंजीकरण कर URN (University Registration Number) प्राप्त करना होगा। यह URN कॉलेज के प्रवेश फॉर्म में अनिवार्य रूप से भरना होगा।
सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे विषय चयन, प्रवेश प्रक्रिया एवं अन्य दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा तिथि संबंधी सूचनाएँ कॉलेज की वेबसाइट पर समय-समय पर उपलब्ध कराई जाएँगी।
कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अफसर अली ने सभी इच्छुक और योग्य छात्रों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। किसी भी तकनीकी या अन्य समस्या की स्थिति में कॉलेज की हेल्पलाइन नंबर 8881851944 पर संपर्क किया जा सकता है।




- जीयनपुर थाना क्षेत्र में साइबर फ्रॉड पीड़ित को राहत, 7000 रुपये की हुई वापसी
- आजमगढ़ :कंधरापुर थाना पुलिस ने नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार
- रक्षाबंधन पर छात्राओं ने सफाई कर्मियों को बांधी राखी, दिया स्वच्छता का संदेश
- आजमगढ़:मुबारकपुर की बेटी ने रचा इतिहास, भारत को दिलाया अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में गौरव।
- “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को 6 वर्ष का कारावास, ₹5000 का जुर्माना