आजमगढ़। थाना कोतवाली पुलिस ने ठगी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए अभियुक्त अवधेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगे गए 12,500 रुपये बरामद किए हैं।
क्या है मामला?
वादी निर्मल यादव, निवासी लोहरा (तकिया), थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी कि 11 मार्च 2025 को जब वह दीवानी न्यायालय में मुकदमे की पैरवी के लिए जा रहे थे, तभी ठंडी सड़क पर एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और बातचीत में उलझाकर 15,000 रुपये की ठगी कर ली। डर और घबराहट के कारण वादी ने 1 अप्रैल 2025 को मामले की सूचना दी, जिसके आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 165/25 धारा 318(4) बीएनएस दर्ज किया गया।



पुलिस ने कैसे किया खुलासा?
थाना कोतवाली के रोडवेज चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सौरभ त्रिपाठी ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए 2 अप्रैल 2025 को सुबह 7:40 बजे रोडवेज जाने वाले रास्ते के पास अभियुक्त अवधेश पुत्र मुखराम यादव (38 वर्ष), निवासी मोजरापुर, थाना कोतवाली, आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 12,500 रुपये बरामद किए गए।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार अभियुक्त अवधेश यादव के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं—
- मु0अ0सं0 140/24 – धारा 319(2), 318(4), 336(3) बीएनएस, थाना दक्षिणटोला, जनपद मऊ।
- मु0अ0सं0 200/20 – धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़।
- मु0अ0सं0 165/25 – धारा 318(4), 317(2/4) बीएनएस, थाना कोतवाली, आजमगढ़।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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