आजमगढ़: थाना अहरौला पुलिस ने 2 मार्च 2025 की रात एक अवैध देशी तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि व0उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा, उ0नि0 विश्राम गुप्ता, हे0का0 जयप्रकाश यादव, का0 सौरभ राय और का0 परीक्षित दुबे की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम हासापुरगढा के सामने सड़क किनारे से अभियुक्त राहुल मिश्रा (28) पुत्र वेदप्रकाश मिश्रा, निवासी ग्राम अजोरपुर बंदीपुर, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर को रात करीब 8:35 बजे गिरफ्तार किया।
पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक अवैध देशी तमंचा (.315 बोर) और एक जिंदा कारतूस (.315 बोर) बरामद किया। इस मामले में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 90/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना उ0नि0 विजयी द्वारा की जा रही है। अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:
गिरफ्तार किए गए राहुल मिश्रा के खिलाफ पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं:
- मु0अ0सं0 125/23 – धारा 307, 323, 325, 504, 506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट (थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर)
- मु0अ0सं0 191/22 – धारा 308, 323, 504, 506 भादवि (थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर)
- मु0अ0सं0 208/23 – धारा 323, 386 भादवि (थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर)
- मु0अ0सं0 90/25 – धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़)
पुलिस का कहना है कि अभियुक्त के अन्य आपराधिक मामलों की भी जांच की जा रही है।

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