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दुष्कर्म मामले में वांछित अभियुक्त के खिलाफ धारा 84 BNSS की कार्रवाई, घर व सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा हुआ नोटिस

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आजमगढ़। थाना सिधारी पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय से जारी धारा 84 BNSS के नोटिस की तामीला कराते हुए विधिक कार्रवाई की। पुलिस टीम ने अभियुक्त के घर और सार्वजनिक स्थानों पर नियमानुसार नोटिस चस्पा किया। इसके साथ ही मोहल्ले में मुनादी कराकर लोगों को इसकी जानकारी दी गई।

पुलिस के अनुसार, थाना सिधारी में दर्ज मु0अ0सं0 498/2025, धारा 64(1), 352 एवं 351(3) BNS के मामले में आदिल खान पुत्र मतिउल्लाह खान, निवासी भदुली, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ वांछित है।

अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा धारा 84 BNSS के तहत जारी प्रॉसेस की तामीला के लिए थाना सिधारी पुलिस टीम उसके घर पहुंची। पुलिस ने अभियुक्त के मकान तथा सार्वजनिक स्थानों पर न्यायालय द्वारा जारी नोटिस को नियमानुसार चस्पा कराया। इसके अलावा मोहल्ले में मुनादी भी कराई गई।

पुलिस का कहना है कि न्यायालय द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुपालन में यह विधिक कार्रवाई की गई है। वांछित अभियुक्त की तलाश और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

इस कार्रवाई में निरीक्षक शिव कुमार यादव, उपनिरीक्षक धर्मराज यादव, कांस्टेबल विनोद कुमार यादव और कांस्टेबल विजय कुमार शामिल रहे।

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