Azamgarh News : ऑपरेशन कनविक्शन अभियान में बड़ी सफलता, जहरीली शराब विक्रेता को कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना

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ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपद पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी तथा अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जहरीली शराब के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया है।

थाना रानी की सराय में पंजीकृत वर्ष 2008 के इस प्रकरण में मा० न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण के अनुसार, दिनांक 22 जुलाई 2008 को तत्कालीन थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक मुलचन्द चौरसिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें बताया गया कि अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र राम अचल यादव, निवासी बभनौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 200 पाउच जहरीली शराब बरामद की गई थी।

इस संबंध में थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0 729/2008 धारा 272 भादवि एवं 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

मुकदमे के दौरान कुल 5 गवाहों का परीक्षण किया गया। सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात दिनांक 29 जनवरी 2026 को मा० अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे-3) आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र यादव को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं 40,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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