UPNews:अवैध संबंध के चलते हुई हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-3 जैनेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने शनिवार को सुनाया।
मामले का विवरण
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा इरफान निवासी मुड़ियार, थाना फूलपुर ने अपने पिता चुन्नू कसाई की हत्या का आरोप लगाया था। घटना 12 मई 2005 की है, जब चुन्नू कसाई शाम को ईदगाह बाजार गए और पूरी रात घर नहीं लौटे। अगले दिन उनका शव कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कुशमहरा गांव के सीवान में बरामद हुआ।

इरफान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में पता चला कि चुन्नू कसाई के मुड़ियार की मीना देवी और चितरावल निवासी सुषमा से अवैध संबंध थे। इसी को लेकर मीना देवी और सुषमा ने महेंद्र यादव निवासी जमालपुर, थाना फूलपुर के साथ मिलकर चुन्नू कसाई की हत्या की योजना बनाई। महेंद्र यादव ने चुन्नू की हत्या कर शव कुशमहरा में फेंक दिया था।
न्यायालय का फैसला
पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने वादी समेत कुल नौ गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने महेंद्र यादव, सुषमा और मीना देवी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
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