Wed. Sep 30th, 2026

आजमगढ़:गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराध से अर्जित संपत्ति (मोटरसाइकिल) की जब्ती

शेयर जरूर कीजिए.

आजमगढ़: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार (IPS) के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अतरौलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेशानुसार थाना अतरौलिया पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित एक हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (UP45AB2802), जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹84,000 है, को कुर्क किया।

यह मोटरसाइकिल अभियुक्त रामकृपाल सिंह पुत्र आद्या प्रसाद सिंह, निवासी अंगराघाट, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा अपने अपराधों से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थी। उसने यह वाहन अपनी पत्नी रीता देवी के नाम से लिया था।थाना अतरौलिया पर 14 जुलाई 2023 को मुकदमा संख्या 220/23, धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त रामकृपाल सिंह और उसके 3 साथियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने वाद संख्या 4442/2025 के अंतर्गत उक्त वाहन की कुर्की का आदेश पारित किया, जिसके अनुपालन में आज (25 अक्टूबर 2025) पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल को थाने में दाखिल किया।अभियुक्त रामकृपाल सिंह एक शातिर अपराधी व गैंग का सरगना है, जिसके विरुद्ध विभिन्न थानों में 35 से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट तथा IPC की धारा 307, 392, 394, 411, 504, 506, 120B, 147, 148, 149 आदि शामिल हैं।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *