जनपद आजमगढ़ की पुलिस को “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की निगरानी और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई गई है।
थाना जहानागंज में पंजीकृत मुकदमे में अभियुक्त विनोद उर्फ विन्दे पुत्र कौलेश्वर, निवासी चकवारा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं. 6, आजमगढ़ ने जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
- तारीख: 06 जुलाई 1997
- वादी: श्री आर.एन. सिंह, थानाध्यक्ष जहानागंज
- मुकदमा संख्या: मु.अ.सं. 311/1997
- धारा: 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट
- आरोप: अभियुक्त द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने और गिरोह के सदस्यों के भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु अपराध करना।
अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद मुकदमे की सुनवाई के दौरान जुर्म स्वीकृत करने के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
आजमगढ़ पुलिस ने इस सजा को “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है और कहा है कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।