जनपदीय पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत प्रभावी विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सक्रियता और अभियोजन की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप अवैध नशीले पदार्थ रखने के आरोप में एक आरोपी को सजा सुनाई गई है।
थाना बरदह में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त मनोज राजभर पुत्र लेखई राजभर निवासी कुम्भ, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को मा० न्यायालय ASJ/FTC-1 आजमगढ़ ने जुर्म स्वीकारने के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 1 वर्ष 11 माह के कारावास तथा ₹3000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना का विवरण इस प्रकार है:
दिनांक 20 जून 2022 को वादी मुकदमा उपनिरीक्षक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह थाना बरदह ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त मनोज राजभर को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिसके कब्जे से कुल 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।
इस संबंध में थाना बरदह पर मु०अ०सं० 203/2022, धारा 8/20 NDPS Act के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
26 अगस्त 2025 को मा० न्यायालय ने अभियुक्त को जुर्म स्वीकारने के आधार पर उपरोक्त सजा सुनाई।