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सरायमीर पुलिस की कार्रवाई: अवैध कट्टा व जिंदा कारतूस रखने के मामले में आरोपी को 9 माह की सजा

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आजमगढ़। “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतर्कता और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते अवैध असलहे के एक मामले में बड़ी सफलता मिली है।

थाना सरायमीर पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी जावेद पुत्र राजू उर्फ निरहू निवासी सिकरौर सहबरी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को मा0 न्यायालय ने 9 माह के कारावास की सजा सुनाई है।

मामला इस प्रकार है-

  • घटना की तिथि: 18 दिसंबर 2022
  • चेकिंग के दौरान आरोपी जावेद के कब्जे से एक अदद अवैध कट्टा और एक अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया था।
  • इस मामले में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0-267/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
  • विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया।

21 अगस्त 2025 को मा0 सीजेएम कोर्ट, आजमगढ़ ने जुर्म स्वीकृति के आधार पर आरोपी जावेद को दोषी ठहराते हुए 9 माह के कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत ऐसे मामलों में तेज और गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।

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