लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। इस बार यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों को लेकर नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब दुकानों पर दुकानदार का नाम नहीं, बल्कि दुकान का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य होगा। इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
एफएसडीए ने जारी किया प्रपत्र
एफएसडीए एक्ट में दुकानदार का नाम प्रदर्शित करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण, विभाग ने एक नई रणनीति अपनाई है। अब प्रत्येक दुकान पर ग्राहक संतुष्टि फीडबैक प्रपत्र लगाना अनिवार्य किया गया है। इस प्रपत्र में निम्न जानकारियां शामिल होंगी:
- दुकान का नाम
- लाइसेंस नंबर
- पता
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी (यदि हो)
- क्यूआर कोड
- टोल फ्री नंबर
यह क्यूआर कोड फूड सेफ्टी कनेक्ट एप से लिंक रहेगा। ग्राहक इसे स्कैन करके दुकान और दुकानदार से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया या शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
मिलावट की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई
ग्राहक यदि किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट की आशंका जताते हैं, तो एप के माध्यम से उसकी सूचना सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी। वहां से सूचना तत्काल संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक को दी जाएगी, जो मौके पर जाकर खाद्य सामग्री की जांच करेगा। यदि प्राथमिक जांच में मिलावट की पुष्टि होती है, तो संबंधित सामग्री को नष्ट कर दिया जाएगा।
श्रद्धालुओं को किया जाएगा जागरूक
एफएसडीए इस बार केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जागरूकता अभियान भी चलाएगा। कांवड़ यात्रा मार्गों और धार्मिक स्थलों पर मोबाइल वैन लगाई जाएंगी, जहां श्रद्धालु खाद्य पदार्थों की स्वयं जांच करा सकेंगे। साथ ही बताया जाएगा कि खाद्य सामग्री में मिलावट की पहचान कैसे करें।
प्रदेशभर में मिलावट के खिलाफ सख्ती
हाल के दिनों में प्रदेशभर में मिलावटखोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभाग ने यह रणनीति अपनाई है। इस पहल का उद्देश्य न केवल यात्रियों को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, बल्कि मिलावटखोरी पर तत्काल और सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित करना है।



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