आजमगढ़: जीयनपुर थाना पुलिस और एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर 30 मई 2025 की रात मुबारकपुर तिराहा पर एक संदिग्ध मैजिक वाहन को रोका गया। तलाशी के दौरान वाहन से 53.200 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत ₹26,50,000 बताई जा रही है।
पुलिस के अनुसार, गांजा को कोरियर के सामान की आड़ में बांस के गठ्ठरों के बीच गत्तों में छिपाकर रखा गया था। मौके पर राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी की गई और वाहन चालक राजेन्द्र यादव पुत्र स्व. नोपई यादव (उम्र 55 वर्ष), निवासी भैसार, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ को रात करीब 1:55 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के बाद जीयनपुर थाने में मुकदमा संख्या 199/2025, धारा 8/20/29 NDPS ACT के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पूछताछ में राजेन्द्र यादव ने बताया कि वह अपने बेटे विजय यादव के साथ मिलकर असम निवासी प्रवित्र वर्मन से संपर्क कर गांजे की सप्लाई मंगवाता था। वे रविगो महिंद्रा लॉजिस्टिक कोरियर कंपनी के जरिए बांस की डिलीवरी के नाम पर गांजा मंगाते थे, जिसे छोटे-छोटे पुड़ियों में खुदरा रूप में बेचते थे। राजेन्द्र यादव ने यह भी बताया कि वह काफी समय तक असम में रहा है, जिससे वहां की गतिविधियों और भौगोलिक स्थिति की उसे अच्छी जानकारी है।
बरामदगी का विवरण
- गांजा: 53.200 किलोग्राम
- वाहन: पिकअप गाड़ी, रजिस्ट्रेशन नंबर UP54AT3297
- राजेन्द्र यादव पुत्र स्व. नोपई यादव, उम्र 55 वर्ष, निवासी भैसार, थाना रौनापार, आजमगढ़
- मुकदमा संख्या 199/2025, धारा 8/20/29 NDPS ACT
थाना जीयनपुर टीम:
- थानाध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर सिंह
- उपनिरीक्षक जाफर खान
- उपनिरीक्षक पवन यादव
- उपनिरीक्षक हरीश कुमार शुक्ला
एसटीएफ लखनऊ टीम:
- प्रभारी उ0नि0 जावेद आलम सिद्दीकी
- हे0का0 मृत्युंजय सिंह
- हे0का0 यशवंत कुमार सिंह
- हे0का0 राजेश कुमार
- का0 अवधेश कुशवाहा
- का0 हरिकिशन मौर्य


- जीयनपुर थाना क्षेत्र में साइबर फ्रॉड पीड़ित को राहत, 7000 रुपये की हुई वापसी
- आजमगढ़ :कंधरापुर थाना पुलिस ने नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार
- रक्षाबंधन पर छात्राओं ने सफाई कर्मियों को बांधी राखी, दिया स्वच्छता का संदेश
- आजमगढ़:मुबारकपुर की बेटी ने रचा इतिहास, भारत को दिलाया अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में गौरव।
- “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को 6 वर्ष का कारावास, ₹5000 का जुर्माना