थाना पवई पुलिस ने किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है।

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मामला 17 सितम्बर 2025 का है, जब वादी द्वारा थाना पवई में प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इस पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 262/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस के तहत पंजीकृत किया। जांच के दौरान मामले में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4(1) पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

विवेचना के दौरान अभियुक्त के रूप में सूर्यकेश राजभर पुत्र महेन्द्र राजभर निवासी माहुल, थाना अहरौला, जनपद आज़मगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

16 अक्टूबर 2025 को लगभग सुबह 9:14 बजे, उपनिरीक्षक शिव कुमार यादव मय हमराह कांस्टेबल अनुपम यादवशुभम मिश्रा के साथ मुखबिर की सूचना पर फत्तनपुर तिराहा से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त पर धारा 137(2), 87/64(1) बीएनएस व 3/4(1) पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:
उ0नि0 शिव कुमार यादव, थाना पवई
का0 अनुपम यादव, थाना पवई
का0 शुभम मिश्रा, थाना पवई

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