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Azamgarh News: अपमिश्रित शराब मामले में चार और आरोपी गैंगस्टर एक्ट में शामिल

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Azamgarh News: पुलिस ने अपमिश्रित देशी शराब निर्माण और विक्रय के मामले में चार और अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत शामिल किया है। इससे पहले गैंग लीडर रंगेश यादव सहित 12 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है।

मामले का विवरण:
थाना अहरौला क्षेत्र में अवैध तरीके से अपमिश्रित शराब तैयार कर उसे लाइसेंसी दुकानों पर बेचने का मामला सामने आया था। इस घटना के कारण 7 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में पहले से ही गैंग लीडर रंगेश यादव और अन्य 12 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।

नए आरोपियों की सूची:

  1. रमाकान्त यादव (पुत्र श्रीपति यादव), निवासी सरावां, थाना दीदारगंज
  2. नसीम उर्फ नसीम नेता (पुत्र मोहिद खान), निवासी रुपाईपुर, थाना अहरौला
  3. रवि कुमार क्षत्रि उर्फ राजकुमार (पुत्र केश कुमार क्षत्रि), निवासी काशीपुरा, वाराणसी
  4. जोयन्ता कुमार मित्रा (पुत्र डॉ. नील मोनी), निवासी बारानगर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल

इन चारों आरोपियों को पूर्व में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में समाहित कर लिया गया है।

पुलिस की कार्रवाई:
थाना अहरौला पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 97/22 (गैंगस्टर एक्ट) के तहत पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन में आरोप पत्र दायर किया गया। इन चार आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने रंगेश यादव के साथ मिलकर अपमिश्रित शराब का उत्पादन और बिक्री की, जिससे समाज में लोक व्यवस्था प्रभावित हुई।

गैंग चार्ट अनुमोदन:
श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने संयुक्त बैठक में 6 दिसंबर 2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया। सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए हैं, जिससे न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

निष्कर्ष:
इस मामले में पुलिस की सख्त कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अपमिश्रित शराब के सेवन से हुई मौतों ने समाज को झकझोर दिया था, और अब आरोपियों को कानून के दायरे में लाने का प्रयास जारी है।

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By AKHIL

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