आजमगढ़। सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला सिधारी में रास्ते को लेकर चल रहे विवाद के सिलसिले में बुधवार शाम करीब 6 बजे उप जिलाधिकारी (एसडीएम) एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस सुनील कुमार धनवंता मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
मौका मुआयना के दौरान एक पक्ष उपस्थित नहीं रहा, जिस पर एसडीएम ने दोनों पक्षों को अगले दिन दोपहर 12 बजे अपने कार्यालय में तलब किया, ताकि दोनों की बातों को सुनकर निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके।
मौके पर सिधारी थाना पुलिस और हल्का लेखपाल भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार, यह विवाद लगभग 10 दिन पहले सामने आया था और मामले की सूचना सिधारी थाने पर दी गई थी। तब पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर कार्य को स्थगित करवा दिया था, लेकिन मामले में कोई ठोस कार्रवाई न होने पर एक पक्ष चंद्रपाल सिंह पुत्र स्व. साहब सिंह निवासी मोहल्ला सिधारी ने न्याय की गुहार लगाते हुए उप जिलाधिकारी से शिकायत की।
शिकायत पर गंभीरता दिखाते हुए एसडीएम स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरे विवाद की वस्तुस्थिति को समझा। उन्होंने पीड़ित पक्ष को आश्वस्त किया कि जो भी न्यायसंगत होगा, वही कार्रवाई की जाएगी।



- Azamgarh News: ऑपरेशन कनविक्शन में बड़ी सफलता, 23 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व थानाध्यक्ष को आजीवन कारावास
- Azamgarh News : सरायमीर थाना क्षेत्र में छिनैती की घटना का खुलासा, दो अभियुक्त मोबाइल सहित गिरफ्तार
- Azamgarh News : ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति में बड़ी कामयाबी, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना
- ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जहरीली शराब विक्रय के मामले में आरोपी को सजा
- Azamgarh News : ऑपरेशन कनविक्शन अभियान में बड़ी सफलता, जहरीली शराब विक्रेता को कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना

- Azamgarh News: ऑपरेशन कनविक्शन में बड़ी सफलता, 23 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व थानाध्यक्ष को आजीवन कारावास
- Azamgarh News : सरायमीर थाना क्षेत्र में छिनैती की घटना का खुलासा, दो अभियुक्त मोबाइल सहित गिरफ्तार
- Azamgarh News : ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति में बड़ी कामयाबी, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना
- ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जहरीली शराब विक्रय के मामले में आरोपी को सजा
- Azamgarh News : ऑपरेशन कनविक्शन अभियान में बड़ी सफलता, जहरीली शराब विक्रेता को कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना