हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, एफटीसी कोर्ट ने सुनाया फैसला

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आजमगढ़। “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते हत्या के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

थाना बरदह क्षेत्र में वर्ष 2013 में हुई हत्या के मामले में आरोपी प्रहलाद पुत्र जलभरत, निवासी लसड़ाखुर्द, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट नं-02 ने आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

क्या था मामला?

16 दिसंबर 2013 को वादी रामबहादुर पुत्र रामनाथ, निवासी महरौड़ा, थाना खेतासराय, जनपद जौनपुर ने थाना बरदह में तहरीर दी थी कि 10 दिसंबर 2013 को उसकी बेटी मीना को उसके पति प्रहलाद ने मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाकर हत्या कर दी।

पुलिस कार्रवाई और फैसला

  • थाना बरदह में मु0अ0सं0- 479/2013 धारा-302 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
  • विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया
  • मुकदमे के दौरान 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए
  • 28 मार्च 2025 को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस एवं अभियोजन की सशक्त कार्यवाही के चलते आरोपी को कड़ी सजा मिली, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

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