थाना मुबारकपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

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आजमगढ़: थाना मुबारकपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह गिरफ्तारी दिनांक 27 मार्च 2025 को की गई।

दिनांक 16 सितंबर 2024 को ग्राम अतरडीहा निवासी योगेंद्र सिंह ने थाना मुबारकपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, रामाश्रय चौरसिया उर्फ मुल्ला ने वादी के भाई को 50,000 रुपये में एक गाय बेचने की बात तय की थी और बयाने के रूप में 5,000 रुपये ले लिए थे। लेकिन बाद में उसी गाय को रमेश दुबे को बेच दिया। जब वादी और उनके भाई ने इस बारे में पूछताछ की तो उन्हें धमकाया गया।

इसके बाद वादी और उनके भाई ने ग्राम मोईनाबाद, सीसी रोड पर रमेश दुबे से इस विषय पर बातचीत करने की कोशिश की। उसी दौरान रमेश दुबे के लड़के अमित दुबे, सुरेश दुबे, बब्लू दुबे आदि वहां पहुंच गए और कहासुनी के बाद वादी और उसके भाई पर हमला कर दिया। आरोपियों में से एक व्यक्ति ने दौड़कर घर से बंदूक लाकर वादी के भाई को गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

इस घटना के संबंध में थाना मुबारकपुर में मु0अ0सं0 369/2024 धारा 191(2), 191(3), 115(2), 125, 61(2), 103(1) BNS एवं 25/27/30 आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट (मु0अ0सं0 128/25, धारा 2(ख)(एक)/3(1), उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986) के तहत भी कार्रवाई की।

गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित अभियुक्तों की तलाश में थाना मुबारकपुर पुलिस लगातार प्रयासरत थी। 27 मार्च 2025 को प्रभारी निरीक्षक निहार नंदन कुमार के निर्देशन में व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव और उनकी टीम को सूचना मिली कि वांछित अभियुक्त रणजीत दुबे उर्फ बबलू दुबे (पुत्र दिनेश दुबे, निवासी देवकली तारन, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़) देवकली तारन मोड़ पर मौजूद है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर समय करीब 12:35 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराधियों के बारे में कोई सूचना हो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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