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आजमगढ़:थाना सरायमीर के अंतर्गत चोरी के आरोपी को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार

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आजमगढ़: थाना सरायमीर पुलिस ने चोरी के एक मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी के सामान को बेचकर बचे हुए 350 रुपये बरामद किए हैं।

घटना का विवरण

पीड़ित रामरतन यादव निवासी ग्राम कोठिया फरिदुनपुर ने 24 फरवरी 2025 को थाना सरायमीर में शिकायत दर्ज कराई थी कि 22 फरवरी की रात करीब 8 बजे उसके पोल्ट्री फार्म से एक साइकिल और मुर्गियों के दाना डालने का प्लास्टिक का डिब्बा चोरी हो गया था। इस मामले में थाना सरायमीर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा संख्या 70/2025 धारा 303(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया था।

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गिरफ्तारी का विवरण

पुलिस टीम ने 10 मार्च 2025 की रात मुखबिर की सूचना पर फरीद्दूनपुर ठेका के आगे पुलिया के पास से आरोपी जीशान कुरैशी पुत्र मुमताज कुरैशी (निवासी पुराना थाना, कस्बा सरायमीर, आजमगढ़) को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक अवैध तमंचा (.315 बोर), एक जिंदा कारतूस (.315 बोर) और चोरी के सामान की बिक्री से बचे हुए 350 रुपये बरामद किए गए।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने कुछ हफ्ते पहले कोठिया में पानी की टंकी के पास स्थित एक पोल्ट्री फार्म से साइकिल और प्लास्टिक का डिब्बा चुराया था। उसने ये सामान 800 रुपये में बेच दिया था, जिसमें से 450 रुपये खर्च हो गए थे और शेष 350 रुपये पुलिस ने बरामद कर लिए।

मुकदमे में की गई धाराओं की बढ़ोत्तरी

बरामदगी के आधार पर चोरी के मामले में धारा 317(2) BNS जोड़ी गई। इसके अलावा, अवैध हथियार मिलने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा संख्या 91/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत नया मामला भी दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त

  • जीशान कुरैशी पुत्र मुमताज कुरैशी (निवासी पुराना थाना, कस्बा सरायमीर, आजमगढ़)

बरामदगी

  1. एक अदद तमंचा .315 बोर
  2. एक जिंदा कारतूस .315 बोर
  3. चोरी के सामान की बिक्री से बचे 350 रुपये

आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार आरोपी जीशान कुरैशी का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, शस्त्र अधिनियम और चोरी के कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। आरोपी पर 10 से अधिक मामले पहले से लंबित हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • गैंगस्टर एक्ट (मु.अ.सं. 79/12, 784/10)
  • एनडीपीएस एक्ट (मु.अ.सं. 299/13)
  • शस्त्र अधिनियम (मु.अ.सं. 734/10, 91/25)
  • चोरी और अन्य गंभीर अपराध (मु.अ.सं. 457/380/411 भादवि के तहत कई मामले)

पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और आरोपी के अन्य आपराधिक गतिविधियों की भी पड़ताल की जा रही है।

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