AzamgarhNews: आजमगढ़ जिले के थाना जहानागंज पुलिस ने फिरौती मांगने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह गिरफ्तारी दिनांक 25 जनवरी 2025 को हुई। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
घटना का विवरण
दिनांक 24 जनवरी 2025 को वादी अभिषेक तिवारी पुत्र आनंद कुमार तिवारी, निवासी बखरा, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर (वर्तमान पता: डुगडुगवा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़) ने थाना जहानागंज में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में बताया गया कि आरोपी क्रांति राजभर पुत्र पंचम राजभर ने वादी की देशी शराब की दुकान पर आकर ₹10,000 की मांग की। पैसे नहीं देने पर आरोपी ने सेल्समैन को गाली-गलौज की, ग्राहकों को डंडे से भगाया और वादी का कॉलर पकड़कर मारपीट की। आरोपी ने दुकान बंद कराने की धमकी भी दी।
पुलिस ने इस मामले में मु.अ.सं. 27/25 धारा 115(2), 352, 351(2), 308(5) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की।
यह भी पढ़ें–
- जीयनपुर थाना क्षेत्र में साइबर फ्रॉड पीड़ित को राहत, 7000 रुपये की हुई वापसी
- आजमगढ़ :कंधरापुर थाना पुलिस ने नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार
- रक्षाबंधन पर छात्राओं ने सफाई कर्मियों को बांधी राखी, दिया स्वच्छता का संदेश
- आजमगढ़:मुबारकपुर की बेटी ने रचा इतिहास, भारत को दिलाया अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में गौरव।
- “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को 6 वर्ष का कारावास, ₹5000 का जुर्माना
गिरफ्तारी का विवरण
दिनांक 25 जनवरी 2025, समय करीब सुबह 9:40 बजे, उपनिरीक्षक मदन कुमार गुप्ता ने अपनी टीम के साथ आरोपी क्रांति राजभर उर्फ विजय राजभर (40 वर्ष), निवासी उमरपुर कोईलारी, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ को नर्सरी मोड़, अतरारी मेन रोड के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया।
आपराधिक इतिहास -गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं:
- मु.अ.सं. 86/20 धारा 147, 352, 427 (थाना जहानागंज)
- मु.अ.सं. 93/21 धारा 147, 148, 149, 188, 307, 323, 332, 336, 353, 427, 504, 506 व 07 सीएलए एक्ट
- मु.अ.सं. 95/21 धारा 147, 148, 149, 323, 352, 452, 504, 506 व 07 सीएलए एक्ट
- मु.अ.सं. 66/19 धारा 147, 148, 149, 323, 336, 352, 427, 452, 504
- मु.अ.सं. 297/20 धारा 147, 149, 323, 504, 506
- मु.अ.सं. 452/22 धारा 308, 323, 34, 504, 506
- मु.अ.सं. 283/05 धारा 147, 323, 325, 452, 504, 506
- मु.अ.सं. 27/25 धारा 115(2), 352, 351(2), 308(5) बीएनएस