थाना रौनापार पुलिस ने ग्राम छपिया में हुई मारपीट और अवैध असलहे के मामले में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।
पीड़िता श्रीमती माधुरी देवी पत्नी रामसरीख यादव, निवासी छपिया जोकहरा थाना रौनापार, ने थाने में दिए गए अपने लिखित प्रार्थना पत्र में बताया कि दिनांक 25 जून 2025 को सुबह लगभग 10:30 बजे जब वह अपने बगीचे की सफाई कर रही थीं, तभी आरोपियों ने पैमाइश के दौरान लगाए गए पत्थर को उखाड़ दिया। विरोध करने पर पीड़िता के साथ गाली-गलौज की गई और मारपीट की गई। साथ ही, आरोपी रामधन यादव ने अवैध तमंचा लहराकर जान से मारने की धमकी भी दी।
इस घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना रौनापार में मु0अ0सं0 248/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 326(e) बी.एऩ.एस. के तहत अभियोग दर्ज किया गया, जिसमें बाद में 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई।
दिनांक 26 जून 2025 को उपनिरीक्षक विवेक सिंह मय पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त रामधन यादव पुत्र पूर्नवासी यादव, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम छपिया जोकहरा थाना रौनापार को ग्राम जोकहरा कुटिया से सुबह 1:00 बजे गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।
गिरफ्तार अभियुक्त रामधन यादव के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें शामिल हैं—
- मु0अ0सं0 94/15, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
- मु0अ0सं0 173/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
- वर्तमान मामला: मु0अ0सं0 248/25, विभिन्न धाराएं व 3/25 आर्म्स एक्ट
- उ0नि0 विवेक सिंह
- का0 राहुल यादव
- का0 धर्मेन्द्र कुमार
- का0 दिलीप कुमार
(सभी थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ से)
पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थाना रौनापार की इस त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना हो रही है।



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