उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की अदालत ने हेट स्पीच और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया है। शनिवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया गया। यह मामला 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने से जुड़ा हुआ है।
फैसला सुनाए जाने के समय अब्बास अंसारी स्वयं कोर्ट में उपस्थित थे। कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई गंभीर धाराओं में दोषी माना है।
क्या है मामला?
यह मामला मऊ के शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान, 3 मार्च को सदर विधानसभा सीट से सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशासन को खुलेआम धमकी दी थी। उन्होंने मंच से कहा था कि “चुनाव परिणाम के बाद प्रशासन से हिसाब-किताब किया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा।” इस बयान को नफरत फैलाने और कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाला बताया गया।
इस संबंध में तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष की दलीलों के बाद सीजेएम डॉ. केपी सिंह की अदालत ने अब्बास को दोषी करार दिया।
किन धाराओं में दोषी ठहराया गया?
अब्बास अंसारी पर IPC की निम्नलिखित धाराएं लगाई गईं:
- धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र): कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर आपराधिक योजना बनाना।
- धारा 153-ए: धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर शत्रुता फैलाना और सामाजिक सौहार्द्र को नुकसान पहुंचाना।
- धारा 189: लोक सेवकों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना।
- धारा 171-एफ: चुनाव प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने का प्रयास।
- धारा 506: आपराधिक धमकी देने के लिए सजा।
फैसले के बाद सजा की अवधि पर बहस जल्द शुरू होने की संभावना है। इस मामले में सजा की अवधि अदालत द्वारा अगली सुनवाई में तय की जाएगी।
फिलहाल इस फैसले को लेकर सुभासपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इसे एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है जो चुनावों में नफरत फैलाने वाले भाषणों पर लगाम कस सकती है।


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