आजमगढ़: फूलपुर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से प्रतिबंधित वध में प्रयुक्त एक बड़ा लकड़ी का ठीहा और लोहे का चापड़ बरामद किया गया है।
घटना का विवरण:
दिनांक 28 अप्रैल को उपनिरीक्षक गंगाराम बिंद की तहरीर पर खुरासो चकशाहकाफी गांव के बाहर एक चकरोड़ पर प्रतिबंधित पशु के सिर और खाल सहित अन्य अवशेष बरामद हुए थे। इस संबंध में थाना फूलपुर में मुकदमा संख्या 215/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक दयानन्द को सौंपी गई।
गिरफ्तारी का विवरण:
विवेचना के क्रम में दिनांक 29 अप्रैल को दोपहर लगभग 2:30 बजे उपनिरीक्षक दयानन्द ने अपनी टीम के साथ नहर पटरी रोड के पास झकहाँ नहर के पास मौजूद दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक झोले में लकड़ी का बड़ा ठीहा और लोहे का चापड़ बरामद हुआ। पूछताछ में उनकी पहचान सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी सतुवहिया, थाना फूलपुर (उम्र 25 वर्ष) और ओमप्रकाश पुत्र हरिलाल निवासी ग्राम पारा फुलवरिया, थाना अहरौला (उम्र 23 वर्ष) के रूप में हुई। दोनों को विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:
गिरफ्तार अभियुक्त सलीम के विरुद्ध पहले से ही गोवध निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज हैं:
- मु0अ0सं0 13/25 – थाना अहरौला
- मु0अ0सं0 20/25 – थाना कप्तानगंज (साथ ही पशुक्रूरता अधिनियम भी)
- मु0अ0सं0 215/25 – थाना फूलपुर (मौजूदा मामला)
बरामदगी:
- एक लकड़ी का बड़ा ठीहा
- एक लोहे का चापड़
फूलपुर पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों पर सख्त निगरानी जारी रहेगी।




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