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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 45 हजार का जुर्माना

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आजमगढ़: थाना गम्भीरपुर क्षेत्र में वर्ष 2006 में हुए हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर 45,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

मामला 12 सितंबर 2006 का है, जब ग्राम मुड़हर निवासी बनारसी तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के बेटे सुनील तिवारी ने थाना गम्भीरपुर में तहरीर देकर बताया था कि उनके पिता को अभियुक्त शिवानन्द राय पुत्र कोमल राय निवासी हरिश्चन्द पट्टी, थाना गम्भीरपुर ने गोली मारकर हत्या की और लूटपाट की।

इस घटना को लेकर थाना गम्भीरपुर में मुकदमा संख्या 833/2006 धारा 394, 302/34 भादवि और 838/2006 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया, जहां सुनवाई के दौरान 8 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

29 मार्च 2025 को आजमगढ़ की एएसजे-3 कोर्ट ने आरोपी शिवानन्द राय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 45,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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