आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अभियान के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त अखिलेश यादव की 5.88 लाख रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया।


गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
26 मार्च 2025 को थाना रौनापार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र स्व. जीवधन यादव, निवासी कुढ़ही, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ ने आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से 11 अप्रैल 2019 को अपनी पत्नी सुमन देवी के नाम से ग्राम कुढ़ही, तहसील सगड़ी में एक भूमि खरीदी थी। राजस्व विभाग ने इस संपत्ति का मूल्य 5,88,000 रुपये निर्धारित किया था।
क्या है मामला?
अखिलेश यादव के विरुद्ध थाना महराजगंज में मुकदमा संख्या 357/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 दर्ज है। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि अभियुक्त ने यह संपत्ति आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदी थी। जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई। जिला मजिस्ट्रेट ने 28 फरवरी 2025 को इस संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया।
पुलिस व प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई
26 मार्च 2025 को नायब तहसीलदार हरैया संजय कुमार राय, थानाध्यक्ष रौनापार अनुपम जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक महराजगंज विनय कुमार मिश्र एवं हल्का लेखपाल हरिश पटेल की मौजूदगी में पुलिस बल के साथ उक्त संपत्ति को कुर्क कर लिया गया।
अखिलेश यादव का आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार अभियुक्त पर विभिन्न थानों में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 9 मुकदमे शामिल हैं।
प्रशासन का सख्त संदेश
पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे और उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त कर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जाएगा।

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