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ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जहरीली शराब विक्रय के मामले में आरोपी को सजा

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“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रानी की सराय में पंजीकृत जहरीली शराब विक्रय के एक मामले में मा0 न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई गई।

उक्त प्रकरण में दिनांक 22.07.2008 को तत्कालीन थानाध्यक्ष, थाना रानी की सराय उ0नि0 मुलचन्द चौरसिया द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र राम अचल यादव, निवासी बभनौली, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 200 पाउच जहरीली शराब बरामद किए जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई थी।

जिसके आधार पर थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0– 729/2008, धारा 272 भा0द0वि0 एवं 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

मुकदमे के दौरान कुल 05 गवाहों का परीक्षण किया गया। साक्ष्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात दिनांक 29.01.2026 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-3, आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा ₹40,000/- (चालीस हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया।

जनपदीय पुलिस द्वारा भविष्य में भी अपराधों के प्रभावी नियंत्रण एवं दोषियों को दंड दिलाए जाने हेतु “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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