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थाना सरायमीर पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को दबोचा

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आजमगढ़: थाना सरायमीर पुलिस ने अवैध हथियार और चोरी की बाइक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी कुन्दन पुत्र रामकेवल, निवासी संजरपुर हरिजन बस्ती, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है।

गिरफ्तारी का विवरण

सोमवार, 17 मार्च 2025 को उपनिरीक्षक योगेन्द्र कुमार अपनी टीम के साथ संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संजरपुर छाऊ मोड़ से अभियुक्त कुन्दन को धर दबोचा। उसके पास से एक चोरी की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (नं0 यूपी 54 एजे 6781), एक तमंचा .315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया।

चोरी की बाइक का खुलासा

गिरफ्तार अभियुक्त के पास मिली बाइक के इंजन और चेचिस नंबर की जांच के बाद पता चला कि यह वाहन थाना कोतवाली, जनपद मऊ से चोरी हुआ था। वहां इसके संबंध में मु0अ0सं0 344/24 धारा 303(2) BNS के तहत मामला दर्ज है।

अभियुक्त के खिलाफ दर्ज मुकदमे

पुलिस ने अभियुक्त कुन्दन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं:

  1. मु0अ0सं0 97/2025, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम – थाना सरायमीर, आजमगढ़।
  2. मु0अ0सं0 98/2025, धारा 317(2)/317(5) BNS – थाना सरायमीर, आजमगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त कुन्दन के खिलाफ पहले भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • मु0अ0सं0 16/2018 – धारा 279, 304-A, 337, 338 भा.द.वि. (थाना अतरौलिया, आजमगढ़)।
  • मु0अ0सं0 249/2010 – धारा 60 आबकारी अधिनियम (थाना सरायमीर, आजमगढ़)।
  • मु0अ0सं0 178/2019 – धारा 279, 304-A, 427 भा.द.वि. (थाना निजामाबाद, आजमगढ़)।
  • मु0अ0सं0 344/24 – धारा 303(2) BNS (थाना कोतवाली, मऊ)।
  • मु0अ0सं0 133/2019 – धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम, 3/5ए/8 गोवध अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम, 304-A भा.द.वि. (थाना अकबरपुर, अम्बेडकर नगर)।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लेकर बरामद किए गए अवैध हथियार और चोरी की बाइक को कब्जे में ले लिया है। इसके बाद अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।

पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है।

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