Taza Khabar

Azamgarh News: गोवध मामले में पुलिस मुठभेड़: मुख्य आरोपी घायल, साथी गिरफ्तार

शेयर जरूर कीजिए.

Azamgarh News :हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक 24.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गई:

थाना कन्धरापुर क्षेत्रान्तर्गत घटना विवरण:

पूर्व की घटना:
दिनांक 21.09.2024 को वादी रमेश यादव, ग्राम प्रधान गौरी नरायनपुर, थाना कन्धरापुर, ने तहरीर दी कि अभियुक्त मोहम्मद पुत्र अब्दुल जलील, वसीम पुत्र सहाबुद्दीन, और नियाज उर्फ मोटू ने प्रतिबंधित पशुओं को बेचने के उद्देश्य से वध किया और मांस मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे। ग्रामवासियों द्वारा उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें मोहम्मद महमूद मौके से भागने में सफल हुआ और एक बोरी मांस बरामद की गई। इस संबंध में थाना कन्धरापुर पर मुकदमा संख्या 268/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

मुठभेड़ का विवरण:
दिनांक 24.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक रुद्रभान पाण्डेय और उनकी टीम क्षेत्र भ्रमण के दौरान चक फरेन्दा में थीं, जब उपनिरीक्षक जावेद अख्तर ने सूचना दी कि दो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर तेज गति से जा रहे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया, जिस पर वे भागने लगे। पीछा करने के दौरान अभियुक्त नियाज उर्फ मोटू ने पुलिस पर फायरिंग की, आत्मसमर्पण के आदेश के बावजूद। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में नियाज घायल हो गया। उसके साथ वसीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

बरामदगी:

पंजीकृत अभियोग:

  1. मुकदमा संख्या 271/2024 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट (नियाज उर्फ मोटू के विरुद्ध)।
  2. मुकदमा संख्या 272/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट (वसीम के विरुद्ध)।

अपराधियों का आपराधिक इतिहास:

  1. नियाज उर्फ मोटू (उम्र 32 वर्ष):
    • मुकदमा संख्या 298/24 धारा 8/20 NDPS एक्ट।
    • मुकदमा संख्या 13/22 धारा 8/20 NDPS एक्ट।
    • मुकदमा संख्या 92/15 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम।
    • मुकदमा संख्या 268/2024 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम।
    • मुकदमा संख्या 271/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।
  2. वसीम (उम्र 23 वर्ष):
    • मुकदमा संख्या 268/2024 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम।
    • मुकदमा संख्या 272/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट।
    • मुकदमा संख्या 260/24 धारा 303(2)/317(2) BNS।
    • मुकदमा संख्या 278/2024 धारा 379 IPC।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

यह भी पढ़े –

Exit mobile version